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BRICS Summit के बाद Connaught Place में सख्त हुए वेंडिंग नियम, शाम 6:30 बजे के बाद नहीं लगेंगे स्टॉल

17 सितंबर, 2026 : BRICS Summit के खत्म होने के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने Connaught Place और आसपास के प्रमुख बाजारों में स्ट्रीट वेंडिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए हैं। NDMC ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत वेंडर ही अपने निर्धारित स्थानों पर और तय समय के भीतर सामान बेच सकेंगे। शाम 6:30 बजे के बाद वेंडिंग साइट से सामान हटाना होगा।

NDMC के नए निर्देश Connaught Place, Janpath, Palika Bazar, Regal, Revoli, Hanuman Mandir और Gurudwara Bangla Sahib के आसपास के इलाकों में लागू होंगे। परिषद ने नो-वेंडिंग जोन में किसी भी तरह की वेंडिंग पर रोक लगाने के साथ-साथ फुटपाथ और सड़कों को पैदल यात्रियों तथा वाहनों के लिए खाली रखने के निर्देश दिए हैं।

शाम 6:30 बजे के बाद सामान हटाना होगा

NDMC के आदेश के अनुसार, वेंडर सूर्यास्त यानी शाम करीब 6:30 बजे के बाद निर्धारित वेंडिंग साइट पर अपना सामान नहीं रख सकेंगे। उन्हें तय समय समाप्त होने के बाद अपना सामान वहां से हटाना होगा।

इसके अलावा किसी भी वेंडर को नो-वेंडिंग जोन में दुकान, ठेला या अन्य तरीके से सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित वेंडिंग प्रमाणपत्र के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।

केवल अधिकृत वेंडरों को अनुमति

NDMC ने कहा है कि केवल उन्हीं वेंडरों को अपने निर्धारित स्थान पर काम करने की अनुमति होगी, जिनके पास वैध और अधिकृत वेंडिंग व्यवस्था है। वेंडरों को अपना तहबाजारी प्रमाणपत्र फोटो के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित करना होगा।

अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर वेंडर को प्रमाणपत्र की मूल प्रति भी दिखानी होगी। इससे अधिकारियों को अधिकृत और अनधिकृत वेंडरों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

फुटपाथ और सड़क पर नहीं होगा अतिक्रमण

नए निर्देशों में पैदल यात्रियों की आवाजाही को विशेष महत्व दिया गया है। वेंडरों को कहा गया है कि उनके स्टॉल, ठेले और सामान निर्धारित सीमा के भीतर ही रहें।

फुटपाथ या सड़क पर सामान फैलाने की अनुमति नहीं होगी। NDMC का कहना है कि इससे पैदल चलने वाले लोगों और यातायात की आवाजाही प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

BRICS Summit के दौरान दिखा अलग नजारा

यह फैसला BRICS Summit के दौरान Connaught Place और आसपास के इलाकों में लागू की गई सख्त व्यवस्था के बाद आया है। Summit के दौरान इन इलाकों में सड़क और फुटपाथ काफी हद तक अतिक्रमण से मुक्त रहे थे।

व्यापारी संगठनों ने इस दौरान बाजार में पैदल आवाजाही बेहतर होने की बात कही। Summit खत्म होने के बाद कई स्थानों पर वेंडर और अतिक्रमण दोबारा दिखाई देने लगे, जिसके बाद NDMC ने नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया।

व्यापारियों ने किया फैसले का स्वागत

New Delhi Traders Association ने NDMC के आदेश का स्वागत किया है। व्यापारियों का कहना है कि Connaught Place और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों तथा पैदल मार्गों पर अनधिकृत कब्जे की समस्या लंबे समय से बनी हुई है।

व्यापारी संगठन ने पहले भी वेंडिंग स्थानों को नियमित करने और सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत कब्जे को रोकने की मांग की थी। हालांकि, संगठन ने यह भी कहा है कि नए नियमों का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से पालन कराया जाता है।

Hanuman Mandir के आसपास विशेष निगरानी

NDMC ने Hanuman Mandir के आसपास विशेष प्रवर्तन अभियान चलाने का भी फैसला किया है। मंगलवार और शनिवार को यहां श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है, इसलिए इन दिनों विशेष निगरानी और कार्रवाई बढ़ाई जाएगी।

NDMC ने क्षेत्रीय निरीक्षकों को भी जिम्मेदारी दी है कि वे नियमों के उल्लंघन को रोकें और इसकी रिपोर्ट करें। लापरवाही या बार-बार नियमों के उल्लंघन को रोकने में असफल रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वेंडिंग रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाएगा

NDMC ने जब्त किए गए सामान से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल और स्कैन करने तथा अदालतों में लंबित मामलों और पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निपटारे में समयबद्धता पर भी जोर दिया है।

इसका उद्देश्य वेंडिंग से संबंधित रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना और शिकायतों तथा कार्रवाई की निगरानी को बेहतर बनाना है।

पैदल आवाजाही और बाजार व्यवस्था पर जोर

Connaught Place दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में शामिल है और यहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग खरीदारी तथा अन्य कामों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में फुटपाथ और सार्वजनिक गलियारों पर अतिक्रमण से पैदल आवाजाही प्रभावित होने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

NDMC के नए निर्देशों का मुख्य जोर अधिकृत वेंडिंग, तय समय, नो-वेंडिंग जोन में रोक और सार्वजनिक रास्तों को खाली रखने पर है।

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