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दिल्ली की निजी बिजली कंपनियों के CAG ऑडिट पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक

4 जुलाई 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की तीन निजी बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा प्रस्तावित ऑडिट पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 15 जुलाई को तय की है।

यह मामला दिल्ली में बिजली कंपनियों के रेगुलेटरी एसेट्स (Regulatory Assets) और उनके ऑडिट की वैधता से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे में कानूनी पहलुओं पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है।

अदालत ने फिलहाल ऑडिट पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश है और अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद लिया जाएगा। तब तक CAG ऑडिट की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी।

रेगुलेटरी एसेट्स पर विवाद

मामला बिजली कंपनियों के उन रेगुलेटरी एसेट्स से जुड़ा है, जिनकी राशि उपभोक्ताओं से भविष्य में वसूली जानी है। इन्हीं वित्तीय पहलुओं की जांच के लिए ऑडिट का निर्णय लिया गया था, जिसे निजी डिस्कॉम ने चुनौती दी है।

15 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 15 जुलाई को विस्तृत सुनवाई करेगा। अदालत के अंतिम फैसले पर ही यह तय होगा कि CAG ऑडिट आगे बढ़ेगा या नहीं।

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