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अरविंद केजरीवाल को जमानत: जेल से रिहा होने के बाद ये हैं शर्तें

21 जून पंजाब: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। गुरुवार (20 जून) को कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार रात 8 बजे फैसला सुनाया था. इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कब बाहर आएंगे?

अरविंद केजरीवाल जमानत: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। गुरुवार (20 जून) को कोर्ट ने 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर गुरुवार रात 8 बजे फैसला सुनाया था. इससे पहले कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से कब बाहर आएंगे?

ईडी खटखटाएगा हाईकोर्ट का दरवाजा

इसके साथ ही सूत्रों के मुताबिक, ईडी इस आदेश को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देगी. जमानत रद्द करने की अर्जी दाखिल करने के साथ ही जल्द सुनवाई की मांग करेंगे।

ईडी की मांग भी खारिज कर दी गई

विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका भी खारिज कर दी। 48 घंटे की रोक के दौरान ईडी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है.

इन शर्तों पर मिली जमानत

अदालत ने आप नेता पर कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरत होगी, उन्हें अदालत में उपस्थित होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा. दिन में ईडी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

आम आदमी पार्टी की कानूनी टीम के वकील हर्षिकेश कुमार ने कहा, “आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। उन्हें 1 लाख रुपये के जमानत बांड पर जमानत दी गई है। अरविंद केजरीवाल आज तक जेल में ही रहेंगे।” यह आम आदमी पार्टी के नेताओं, देश और जनता की बड़ी जीत है।

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