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पंजाब कैबिनेट ने अध्यादेश को मंजूरी दी, निजी स्कूल अब सालाना 5 प्रतिशत से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे

23 जून 2026 :  Punjab Cabinet ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे अध्यादेश को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के निजी स्कूलों द्वारा की जाने वाली वार्षिक फीस वृद्धि पर 5 प्रतिशत की सीमा तय की जाएगी। इस कदम का उद्देश्य अभिभावकों पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करना और फीस संरचना में पारदर्शिता लाना बताया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, कई अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों में लगातार बढ़ती फीस को लेकर चिंता जताई जा रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए फीस वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

अध्यादेश लागू होने के बाद निजी स्कूल निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने के लिए स्वतंत्र नहीं होंगे। सरकार का मानना है कि इससे शिक्षा क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने और अभिभावकों को राहत देने में मदद मिलेगी।

शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पक्षों ने इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। अभिभावक संगठनों ने इसे राहत भरा कदम बताया है, जबकि कुछ निजी शिक्षण संस्थानों का मानना है कि स्कूलों की परिचालन लागत और अन्य खर्चों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि फीस नियमन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बीच संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। उनका मानना है कि किसी भी नीति की सफलता उसके प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी पर निर्भर करती है।

राज्य सरकार का कहना है कि विद्यार्थियों और अभिभावकों के हितों की रक्षा के साथ-साथ शिक्षा संस्थानों के सुचारु संचालन को भी ध्यान में रखा जाएगा। आने वाले समय में अध्यादेश से जुड़े विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

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