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त्योहारी सीजन से पहले पंजाब में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक

28 अगस्त 2026: त्योहारी सीजन से पहले पंजाब सरकार ने खाद्य सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए राज्यभर में एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पनीर के नाम पर ऐसे उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकती, जो निर्धारित खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरते।

त्योहारी सीजन को देखते हुए सख्ती

रक्षाबंधन और आने वाले अन्य त्योहारों के दौरान दूध, पनीर, मावा और मिठाइयों की मांग तेजी से बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट और घटिया गुणवत्ता वाले डेयरी उत्पादों के खिलाफ जांच अभियान तेज कर दिया है।

अधिकारियों की टीमें बाजारों, डेयरी दुकानों, मिठाई की दुकानों और खाद्य उत्पादों की सप्लाई करने वाले प्रतिष्ठानों की जांच कर रही हैं।

क्या है एनालॉग पनीर?

एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है जिसमें दूध की जगह या दूध के साथ वनस्पति वसा, स्टार्च, सोया या अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे देखने और इस्तेमाल करने में यह सामान्य पनीर जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी संरचना पारंपरिक दूध से बने पनीर से अलग होती है।

खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत ऐसे उत्पादों को वास्तविक पनीर बताकर बेचना उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकता है।

पनीर के नाम पर बिक्री पर होगी कार्रवाई

विभाग ने कारोबारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी वैकल्पिक या एनालॉग उत्पाद को ‘पनीर’ या ‘फ्रेश पनीर’ के नाम से बेचकर ग्राहकों को भ्रमित न किया जाए।

अगर किसी उत्पाद में निर्धारित मानकों का उल्लंघन पाया जाता है तो उसके नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे जा सकते हैं। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित कारोबारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए जा रहे

त्योहारी सीजन में मिलावट रोकने के लिए विभाग की टीमें दूध, पनीर, मावा, खोया, घी और मिठाइयों समेत कई खाद्य पदार्थों के सैंपल ले रही हैं।

इन सैंपलों की जांच के बाद अगर कोई उत्पाद असुरक्षित या मानकों के विपरीत पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति या प्रतिष्ठान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

उपभोक्ताओं से भी सावधानी बरतने की अपील

खाद्य सुरक्षा विभाग ने लोगों से भी खाद्य पदार्थ खरीदते समय सावधानी बरतने की अपील की है। उपभोक्ताओं को पैक किए गए उत्पादों पर लेबल, सामग्री, निर्माण और समाप्ति की तारीख जैसी जानकारी जांचने की सलाह दी गई है।

खासकर त्योहारों के दौरान बहुत कम कीमत पर मिलने वाले दूध उत्पादों को लेकर ग्राहकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

मिलावटखोरी पर सरकार की नजर

पंजाब सरकार का यह कदम त्योहारी सीजन में मिलावटी और गैर-मानक खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभाग ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में भी खाद्य कारोबारियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई जारी रहेगी।

कुल मिलाकर, त्योहारी सीजन से पहले पंजाब में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को गुमराह न करने की चेतावनी दी है। साथ ही दूध और दूध से बने उत्पादों की गुणवत्ता जांचने के लिए राज्यभर में अभियान तेज किया गया है।

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