20 जुलाई 2026 : पंजाब सरकार ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के माध्यम से 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का दायरा बढ़ाते हुए अब इसे वकीलों के कोर्ट चैंबरों तक भी लागू करने का फैसला किया है। इस निर्णय से राज्यभर के बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार के अनुसार, पात्र वकीलों के कोर्ट चैंबर अब घरेलू उपभोक्ताओं की तरह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य अधिवक्ताओं पर बिजली खर्च का बोझ कम करना और उन्हें राहत प्रदान करना है।
PSPCL ने बताया कि योजना का लाभ निर्धारित नियमों और पात्रता शर्तों के अनुसार दिया जाएगा। लाभ लेने के लिए संबंधित उपभोक्ताओं को आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
सरकार का कहना है कि यह फैसला न्यायिक व्यवस्था से जुड़े पेशेवरों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इससे विशेष रूप से जिला अदालतों और अन्य न्यायालय परिसरों में कार्यरत अधिवक्ताओं को आर्थिक राहत मिलेगी।
इस घोषणा के बाद अधिवक्ता समुदाय ने फैसले का स्वागत किया है। वहीं, PSPCL ने स्पष्ट किया है कि योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश संबंधित कार्यालयों को जारी किए जाएंगे।
