12 अगस्त, 2026 : मालेरकोटला के एक शिकायतकर्ता को मोहाली पुलिस द्वारा तलब किए जाने के मामले पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने इसे ‘गंभीर मामला’ बताते हुए पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। मामले में मोहाली के SP ने हाईकोर्ट के समक्ष माफी मांगी है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल किया कि मालेरकोटला से जुड़े शिकायतकर्ता को मोहाली पुलिस के सामने क्यों बुलाया गया और इस कार्रवाई का आधार क्या था। अदालत ने पुलिस की प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई।
हाईकोर्ट ने उठाए सवाल
अदालत ने मामले में पुलिस की कार्रवाई और शिकायतकर्ता को तलब करने के कारण पर स्पष्टीकरण मांगा। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि किसी व्यक्ति को बिना उचित आधार या अधिकार क्षेत्र के तलब किया गया है, तो यह गंभीर विषय है।
SP ने अदालत में मांगी माफी
सुनवाई के दौरान मोहाली के SP ने अदालत के समक्ष माफी मांगी। पुलिस की ओर से मामले को स्पष्ट करने और आगे ऐसी स्थिति से बचने का भरोसा भी दिया गया।
पुलिस कार्रवाई पर उठे सवाल
हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और अलग-अलग जिलों से जुड़े मामलों में अधिकार क्षेत्र के पालन को लेकर सवाल उठे हैं। अदालत के रुख से स्पष्ट है कि नागरिकों को पुलिस के सामने बुलाने की प्रक्रिया में नियमों और अधिकार क्षेत्र का पालन जरूरी है।
मामले की अगली कार्रवाई पर नजर
अब अदालत में मामले से जुड़े तथ्यों और पुलिस की कार्रवाई के आधार पर आगे की प्रक्रिया पर नजर रहेगी। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद संबंधित अधिकारियों से जवाबदेही की उम्मीद की जा रही है।
