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केंद्र का बड़ा सुधार: चंडीगढ़ में भी लागू होगा पंजाब का ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’, डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम शुरू

3 जुलाई 2026 :  केंद्र सरकार ने कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के ‘राइट टू बिजनेस एक्ट’ को चंडीगढ़ में भी लागू करने का फैसला किया है। इसके साथ ही उद्यमियों और निवेशकों के लिए डिजिटल सिंगल विंडो सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, जिससे विभिन्न सरकारी अनुमतियां और मंजूरियां एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त की जा सकेंगी।

सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।

एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी सरकारी सेवाएं

डिजिटल सिंगल विंडो प्रणाली के जरिए उद्योगों और व्यापारियों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवश्यक आवेदन, अनुमतियां और ट्रैकिंग की सुविधा एक ही पोर्टल पर उपलब्ध होगी।

निवेश को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इस सुधार से चंडीगढ़ में निवेश आकर्षित होगा, कारोबार करना आसान होगा और नए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया तेज होगी। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मिलेगी मजबूती

यह कदम ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी और उद्यमियों को तेज़ एवं प्रभावी सेवाएं मिल सकेंगी।

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