2 अगस्त, 2026 : पंजाब की भगवंत मान सरकार निजी स्कूलों की फीस पर प्रभावी नियंत्रण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में एक नया विधेयक पेश करेगी। सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण की प्रक्रिया को नियमित करना और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित विधेयक में फीस वृद्धि, शुल्क संरचना और पारदर्शिता से जुड़े प्रावधान शामिल किए जाएंगे, ताकि मनमानी फीस वसूली पर अंकुश लगाया जा सके।
फीस नियमन के लिए नया कानून
सरकार का कहना है कि विधेयक लागू होने के बाद निजी स्कूलों को निर्धारित नियमों के अनुसार फीस तय करनी होगी। इससे फीस बढ़ोतरी की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगी।
अभिभावकों को मिलेगी राहत
लंबे समय से निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों द्वारा चिंता जताई जाती रही है। सरकार का मानना है कि नया कानून अभिभावकों पर आर्थिक बोझ कम करने में सहायक होगा।
मानसून सत्र में होगा पेश
प्रस्तावित विधेयक को पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सदन की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
