4 अगस्त, 2026 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लंबे समय से चले आ रहे हरियाणा JBT (जूनियर बेसिक टीचर) भर्ती विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मामले का पटाक्षेप कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में कार्यरत शिक्षक अपने पदों पर बने रहेंगे, जबकि 160 याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने अपने निर्णय में भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवादों पर अंतिम स्पष्टता देते हुए संबंधित पक्षों को नियमानुसार आदेशों का पालन करने को कहा।
कार्यरत शिक्षकों को राहत
हाईकोर्ट ने कहा कि वर्तमान में सेवा दे रहे शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित नहीं होगी और वे अपने पदों पर कार्य जारी रखेंगे।
160 याचिकाकर्ताओं को मिलेगा लाभ
अदालत ने 160 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें नियुक्ति देने का निर्देश दिया। संबंधित विभाग को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है।
लंबे विवाद का हुआ अंत
यह मामला लंबे समय से न्यायालय में लंबित था। फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े विवाद के समाप्त होने की उम्मीद जताई जा रही है।
