2 जुलाई 2026 : भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने मोहाली की विशेष अदालत में डिस्चार्ज (मुक्ति) की याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इसलिए उन्हें मामले से मुक्त किया जाए।
भुल्लर के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों के तहत मामला दर्ज किया था। जांच एजेंसी का आरोप है कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जबकि भुल्लर ने इन आरोपों से इनकार किया है।
अदालत में रखे गए कानूनी तर्क
भुल्लर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि जांच एजेंसी पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश करने में विफल रही है। बचाव पक्ष का तर्क है कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मुकदमा चलाने का कोई आधार नहीं बनता।
विजिलेंस ब्यूरो करेगा जवाब दाखिल
विशेष अदालत ने मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो से जवाब मांगा है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह तय करेगी कि मामले में आरोप तय किए जाएं या भुल्लर को डिस्चार्ज किया जाए।
मामले की सुनवाई जारी
फिलहाल अदालत ने मामले में अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। अब अगली सुनवाई में अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार किया जाएगा, जिसके बाद अदालत आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी।
