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दिल्ली सरकार ने लागू किया ‘वार्षिक विंटर पॉल्यूशन प्लान’, प्रदूषण रोकने के लिए सख्त नियम

1 जुलाई 2026 :  दिल्ली सरकार ने सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ‘Annual Winter Pollution Plan’ लागू किया है। इस योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त प्रावधान किए गए हैं, ताकि राजधानी में हवा की गुणवत्ता बेहतर रखी जा सके।

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन केवल उन्हीं वाहनों को ईंधन देंगे जिनके पास वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) होगा। PUCC की जांच दस्तावेजों, ऑनलाइन रिकॉर्ड और वाहन डेटाबेस के जरिए की जा सकेगी।

बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर

योजना में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर नियंत्रण के लिए नियम सख्त किए गए हैं। पीक प्रदूषण सीजन के दौरान दिल्ली में बाहर से आने वाले कुछ गैर-BS-VI व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगाने का प्रावधान भी शामिल है।

हर साल लागू रहेगा ढांचा

यह वार्षिक प्रदूषण नियंत्रण ढांचा हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा, जब तक सरकार इसमें कोई बदलाव न करे। यह व्यवस्था वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के Graded Response Action Plan (GRAP) के साथ मिलकर काम करेगी।

वाहन प्रदूषण पर खास फोकस

दिल्ली में सर्दियों के दौरान वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्यों की धूल और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले प्रदूषण के कारण हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है। सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए निगरानी और प्रवर्तन बढ़ाने पर जोर दिया है।

राजधानी को साफ हवा देने का लक्ष्य

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने से पहले ही कदम उठाना है, ताकि सर्दियों में लोगों को खराब हवा की समस्या से राहत मिल सके।

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