13 मई 2026 : भुल्लर ने सीबीआई जांच को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
जानकारी के अनुसार याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को मामले की जांच करने का अधिकार नहीं है, इसलिए दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।
मामले को लेकर पंजाब पुलिस और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
याचिका में जांच एजेंसी की अधिकार सीमा और कानूनी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया गया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में अदालतें जांच एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र और संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा करती हैं।
दूसरी ओर सीबीआई अपनी जांच को कानूनी आधार पर सही ठहरा सकती है और अदालत में अपना पक्ष रखेगी।
अब हाई कोर्ट की सुनवाई इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका असर आगे की जांच प्रक्रिया पर पड़ सकता है।
कुल मिलाकर निलंबित डीआईजी भुल्लर द्वारा सीबीआई जांच को चुनौती दिए जाने से मामला कानूनी और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया है।
