फिरोजपुर 22 नवंबर 2025: फिरोजपुर में मोगा की सस्पेंड एडीसी और नगर निगम कमिश्नर, चारुमिता के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। विजिलेंस विभाग ने देर रात उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपित किया। इससे पहले, पंजाब सरकार ने 6 नवंबर को चारुमिता को उनके पद से निलंबित कर दिया था, जिसके बाद उनका हेडक्वार्टर चंडीगढ़ निर्धारित किया गया। उन्हें अब संबंधित प्राधिकरण की अनुमति के बिना चंडीगढ़ से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह मामला भूमि अधिग्रहण से जुड़ा हुआ है, जहां धर्मकोट से बहादुरवाला तक नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए मुआवजे की राशि में गड़बड़ी का आरोप है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस प्रक्रिया में 3.7 करोड़ रुपये के मुआवजे के लेन-देन में गड़बड़ी हुई। विजिलेंस ब्यूरो ने मामले की जांच के बाद चारुमिता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और अब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया गया है।
फिलहाल नगर निगम कमिश्नर चारुमिता की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। पंजाब में प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी सख्ती की आवश्यकता को उजागर किया है। अब मामले की गहराई से जांच की जा रही है।
