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STF द्वारा गिरफ्तार थानेदार के मामले में नया घटनाक्रम सामने आया

लुधियाना 05 नवम्बर 2024 : गत दिनों एसटीएफ प्रभारी गुरमीत सिंह पर गंभीर आरोप लगे थे। उन्हें नशा तस्करों को अवैध हिरासत में रखने समेत मामले से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब गिरफ्तारी के बाद एस.आई. गुरमीत सिंह ने डी.एस.पी. पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जब गुरमीत सिंह को मेडिकल के लिए सिविल अस्पताल लाया गया तो पत्रकारों ने जब उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। डी.एस.पी. विर्क ने नशा तस्करों को छोड़ा है। उन पर लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं।’

उधर, एसटीएफ के ए.आई.जी. स्नेहदीप शर्मा ने गुरमीत सिंह द्वारा डी.एस.पी. विर्क पर लगे आरोपों के बारे में कहा कि गुरमीत सिंह झूठ बोल रहे है। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो वह डी.एस.पी. पर गलत आरोप लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि 17 सितंबर को आरोपी सब इंस्पेक्टर ने पटियाला के घग्गा गांव के चरणजीत सिंह चन्नी और रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर उनके पास से 650 ग्राम अफीम बरामद की थी। वहां से वे उसे लुधियाना ले आये लेकिन वह डी.एस.पी. रैंक को अधिकारी को गलत बताया कि उन्होंने दोनों आरोपियों को लुधियाना से पकड़ा  है। इसके बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ मोहाली में मामला दर्ज किया गया और आगे की पूछताछ शुरू हुई।

जब डी.एस.पी. सतविंदर सिंह विरक ने आरोपियों से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें पटियाला से गिरफ्तार किया गया था और लुधियाना में एक दिन के लिए अवैध हिरासत में रखा गया था। इसके बाद उसकी लोकेशन लुधियाना बता कर गिरफ्तार डाली गई। मामला संदिग्ध होने के कारण डी.एस.पी. विर्क ने पूरा मामला उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया। जब वे इस संबंधी एस.आई. गुरमीत सिंह से पूछताछ की गई तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

जांच में पाया गया कि गुरमीत सिंह ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी लोगों के साथ मिलकर इन लोगों को पटियाला से पकड़ा और कहा कि उसने इन्हें अन्य स्थानों से पकड़ा बतीयी, जिसके बाद आरोपी एस.आई. गुरमीत सिंह, उसके साथी नरिंदर सिंह और लखविंदर सिंह के खिलाफ धारा 127(2), 61(2) बी.एन.एस. 2023 एवं 59 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

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