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निगम और पुड्डा अधिकारियों की लापरवाही से सरकार को लाखों का नुकसान, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

चंडीगढ़ 31 जुलाई 2024 : मोरिंडा में नगर निगम और पुडा अधिकारियों की मिलीभगत से बिल्डरों ने 30 अवैध कॉलोनियां काट दीं। कालोनियां काटने से पहले न सी.एल.यू. करवाया, न तो साइट प्लान बनाया गया और न ही सरकार का बकाया राजस्व जमा हुआ। 

आर.टी.आई. तहत नगर निगम मोरिंडा से प्राप्त उपरोक्त जानकारी के आधार पर हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने पंजाब सरकार, पुड्डा, डीसी व वहीं अन्य को नोटिस जारी कर 13 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया है।

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