9 मई 2026 : सुप्रीम कोर्ट ने ड्रग तस्करों और कथित ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पंजाब पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है।
अदालत ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि गंभीर आरोपों के बावजूद ड्रग कारोबार से जुड़े लोगों को राहत कैसे मिल रही है।
जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नशे के बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की।
कोर्ट ने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई करें।
विशेषज्ञों का मानना है कि पंजाब में नशे की समस्या लंबे समय से गंभीर मुद्दा बनी हुई है और इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मजबूत कार्रवाई जरूरी है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जांच और कानूनी प्रक्रिया में ढिलाई को लेकर भी सवाल किए।
इस मामले के बाद राज्य में ड्रग विरोधी अभियान और पुलिस की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने पंजाब में नशे के खिलाफ कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
