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पंजाब कैबिनेट ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तीसरे संस्करण को दी मंजूरी, जमीन मालिकों को मिलेंगे अतिरिक्त फायदे

2  जुलाई 2026 : पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में लैंड पूलिंग पॉलिसी के तीसरे संशोधित संस्करण को मंजूरी दे दी है। नई नीति में जमीन मालिकों के लिए अतिरिक्त लाभों का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक लोग इस योजना से जुड़ सकें।

संशोधित नीति के तहत जमीन देने वाले मालिकों को पहले की तुलना में ज्यादा आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रति एकड़ जमीन के बदले मिलने वाले लाभों में बढ़ोतरी की है।

जमीन मालिकों को अतिरिक्त प्लॉट का फायदा

नई व्यवस्था के अनुसार जमीन मालिकों को अतिरिक्त 10 से 40 वर्ग गज तक आवासीय/व्यावसायिक प्लॉट का लाभ मिलेगा। मिश्रित उपयोग और सामान्य श्रेणी में व्यावसायिक प्लॉट का आकार बढ़ाया गया है।

आवासीय श्रेणी में भी जमीन मालिकों को मिलने वाले विकसित प्लॉट के क्षेत्रफल में बढ़ोतरी की गई है। व्यावसायिक श्रेणी में भी प्लॉट की सीमा बढ़ाई गई है।

छोटी जमीन वाले मालिकों के लिए भी प्रावधान

कैबिनेट ने छोटे और हिस्सों में बंटी जमीन रखने वाले मालिकों के लिए विशेष लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी करने को मंजूरी दी है। इनका लाभ अनुपात के आधार पर तय होगा और इन्हें विकसित प्लॉट के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा।

विस्थापित जमीन मालिकों के लिए राहत

सड़क और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के लिए जमीन देने वाले मालिकों के लिए भी नई व्यवस्था में विकसित प्लॉट देने का प्रावधान किया गया है। जमीन की मात्रा के अनुसार अलग-अलग आकार के प्लॉट दिए जाएंगे।

विकास और किसानों की भागीदारी पर जोर

सरकार का कहना है कि लैंड पूलिंग नीति का उद्देश्य जमीन मालिकों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाना और शहरी विकास को गति देना है। हालांकि, इस नीति को लेकर पहले विरोध भी सामने आया था।

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