नई दिल्ली 19 अप्रैल 2026 : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष आवेदन, अपील और अन्य विविध आवेदन दाखिल करने के लिए बहुत ज्यादा फीस लगाने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार व एनजीटी से जवाब मांगा है।
याचिका पर अदालत ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ-साथ एनजीटी को नोटिस जारी कर हलफनाम दाखिल करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ता अजय दुबे ने याचिका में एनजीटी (प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर) नियम-2011 के अलग-अलग प्रविधानों के साथ-साथ एक कार्यालय आदेश भी चुनौती दी है। इसके तहत अतिरिक्त प्रिंटिंग चार्ज लगाए गए हैं।
याचिका के अनुसार नियम 12(दो) के तहत एनजीटी में आवेदन या अपील दाखिल करने के लिए 1000 रुपये की फीस तय है, जबकि नियम 12(दो ए) के तहत हर विविध आवेदन के लिए कम से कम 500 रुपये की फीस जरूरी है, चाहे वह किसी भी तरह का हो।
