23 जुलाई 2026 : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने पंजाब में रावी नदी में कथित अवैध खनन से संबंधित याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर अवैध खनन के आरोपों की पुष्टि नहीं होती।
सुनवाई के दौरान संबंधित विभागों ने अधिकरण को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि रावी नदी क्षेत्र में खनन गतिविधियां निर्धारित नियमों और स्वीकृत प्रक्रियाओं के तहत संचालित की जा रही हैं तथा अवैध खनन के आरोपों के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले।
रिपोर्टों और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद NGT ने याचिका का निपटारा कर दिया। हालांकि, अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को पर्यावरणीय मानकों और खनन नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने कहा कि भविष्य में भी नदी क्षेत्रों में खनन गतिविधियों की नियमित निगरानी जारी रहेगी और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पाए जाने पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
