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पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के स्कूलों व कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी पर हाईकोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट

12 जुलाई 2026 : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में स्थित स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की अग्नि सुरक्षा (फायर सेफ्टी) व्यवस्था को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने तीनों प्रशासनिक इकाइयों से इस संबंध में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

हाईकोर्ट ने पूछा है कि शैक्षणिक संस्थानों में फायर सेफ्टी नियमों का कितना पालन हो रहा है, कितने स्कूल और कोचिंग सेंटरों के पास वैध फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र हैं और सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता न हो। जरूरत पड़ने पर सुरक्षा मानकों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को भी कहा गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में पर्याप्त अग्निशमन उपकरण, आपातकालीन निकास, नियमित सुरक्षा ऑडिट और फायर ड्रिल जैसी व्यवस्थाएं होना बेहद जरूरी है। इन उपायों से किसी भी आपात स्थिति में जान-माल के नुकसान को कम किया जा सकता है।

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को निर्धारित समय के भीतर अपनी-अपनी स्टेटस रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट अगली सुनवाई में मामले पर आगे विचार करेगा।

यह मामला छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों में फायर सेफ्टी के निर्धारित मानकों का प्रभावी ढंग से पालन हो।

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