20 जुलाई 2026 : पंजाब में सफाई व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर चिंता जताते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य की सभी नगर परिषदों (Municipal Councils) से शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मौजूदा स्वच्छता व्यवस्था को “चिंताजनक” बताते हुए अधिकारियों से जवाब मांगा है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि कई शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। अदालत ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए सभी नगर परिषदों से अपने-अपने क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था और उठाए गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा शपथपत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने को कहा है।
हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कचरा निस्तारण, सीवरेज, स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी अदालत को उपलब्ध कराएं। अदालत ने स्पष्ट किया कि नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।
मामले की अगली सुनवाई में नगर परिषदों द्वारा दाखिल किए गए शपथपत्रों के आधार पर अदालत आगे की कार्रवाई और आवश्यक निर्देश जारी करेगी।
इस मामले को राज्यभर में शहरी स्वच्छता व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत की सख्ती के बाद नगर निकायों पर सफाई व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने का दबाव बढ़ गया है।
