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हरियाणा में S+4 मंजिल भवनों की मंजूरी पर रोक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का बड़ा फैसला

22 जुलाई 2026 :  हरियाणा के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (TCP) ने S+4 (स्टिल्ट प्लस चार मंजिल) भवनों के नक्शों और नई मंजूरियों पर फिलहाल रोक लगा दी है। विभाग के इस फैसले के बाद राज्य में ऐसे भवनों के नए अनुमोदनों की प्रक्रिया अस्थायी रूप से रोक दी गई है।

विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यह निर्णय शहरी नियोजन, भवन सुरक्षा और संबंधित नियमों की समीक्षा के मद्देनजर लिया गया है। समीक्षा पूरी होने तक S+4 भवनों से जुड़े नए प्रस्तावों और मंजूरियों पर रोक रहेगी।

इस फैसले का असर उन लोगों और बिल्डरों पर पड़ सकता है, जिन्होंने S+4 भवनों के लिए आवेदन किया है या नई परियोजनाओं की योजना बना रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई संशोधित दिशा-निर्देशों और नीति के आधार पर की जाएगी।

सरकार का कहना है कि शहरी विकास को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर भवन नियमों की समीक्षा आवश्यक होती है। इसी प्रक्रिया के तहत यह कदम उठाया गया है।

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा नई नीति या संशोधित दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही S+4 भवनों की मंजूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू किए जाने पर निर्णय लिया जाएगा।

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