22 अप्रैल 2026 : हरियाणा सरकार ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए निजी बस ऑपरेटरों को फ्री यात्रा सुविधा देने से इंकार करने पर रोक लगा दी है। यह निर्णय उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए लिया गया है, जिनके तहत कुछ वर्गों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है।
सरकार का कहना है कि कई स्थानों से शिकायतें मिल रही थीं कि निजी बस संचालक फ्री यात्रा के पात्र यात्रियों को बैठाने से मना कर रहे हैं। इसी को देखते हुए यह सख्त निर्देश जारी किया गया है।
अधिकारियों के अनुसार अब सभी निजी बस ऑपरेटरों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
इस फैसले का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र लाभार्थियों को बिना किसी बाधा के यात्रा सुविधा मिल सके और योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के निर्देश से सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
दूसरी ओर, कुछ बस ऑपरेटरों ने इस निर्णय को लेकर अपनी चिंताएं भी जताई हैं और कहा है कि उन्हें वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था की जरूरत है।
सरकार ने आश्वासन दिया है कि ऑपरेटरों की समस्याओं पर भी विचार किया जाएगा और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
कुल मिलाकर हरियाणा सरकार का यह आदेश फ्री यात्रा योजना को प्रभावी बनाने और यात्रियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
