6 अगस्त, 2026 : दिल्ली मेडिकल काउंसिल (DMC) ने देशभर के पंजीकृत डॉक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक अतिरिक्त अनुमोदन (Approval) की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इस निर्णय से विभिन्न राज्यों के चिकित्सकों को दिल्ली में पंजीकरण कराने में आसानी होगी।
काउंसिल के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं को कम करना और योग्य डॉक्टरों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं तेज बनाना है।
अतिरिक्त अनुमोदन की आवश्यकता समाप्त
नए प्रावधान के तहत अब डॉक्टरों को पहले लागू अतिरिक्त स्वीकृति प्रक्रिया से नहीं गुजरना होगा। इससे आवेदन के निपटारे में लगने वाला समय कम होने की उम्मीद है।
देशभर के डॉक्टरों को मिलेगा लाभ
इस फैसले का लाभ उन चिकित्सकों को मिलेगा जो भारत के अन्य राज्यों की मेडिकल काउंसिलों में विधिवत पंजीकृत हैं और दिल्ली में चिकित्सा सेवा देना चाहते हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बल
विशेषज्ञों का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया आसान होने से अधिक डॉक्टर दिल्ली में सेवाएं दे सकेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और दक्षता में सुधार होने की संभावना है।
