21 अक्तूबर 2026: दिल्ली सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण छूट प्रदान की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर तथा मैट्रन के पदों पर सीधी भर्ती के दौरान कई अनिवार्य परीक्षाओं और पात्रता शर्तों से छूट दी गई है। इसके साथ ही इन पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है।
दिल्ली सरकार का यह फैसला उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिन्होंने अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सशस्त्र बलों में अपनी सेवा पूरी की है और अब नागरिक सेवाओं में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। हालांकि, इन छूटों का लाभ संबंधित पदों की भर्ती अधिसूचना और लागू नियमों के अनुसार ही मिलेगा।
फायर ऑपरेटर भर्ती में क्या-क्या छूट मिलेगी?
दिल्ली अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षण (PET) से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, भारी वाहन चलाने के लिए आवश्यक ड्राइविंग लाइसेंस की शर्त से भी उन्हें छूट प्रदान की गई है।
इन रियायतों का उद्देश्य सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त प्रशिक्षण और अनुभव वाले उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाना है। अग्निवीरों को सेवा के दौरान अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और टीम के साथ काम करने का अनुभव मिलता है, जो अग्निशमन जैसी सेवाओं में उपयोगी हो सकता है।
हालांकि, उम्मीदवारों को संबंधित भर्ती के अन्य लागू नियमों और विभागीय निर्देशों का पालन करना होगा। छूट का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक पूर्व अग्निवीर को बिना किसी अन्य प्रक्रिया के सीधे नियुक्त कर दिया जाएगा।
वार्डर और मैट्रन पदों के लिए भी राहत
दिल्ली के कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन के पदों पर सीधी भर्ती के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को कई महत्वपूर्ण रियायतें दी गई हैं।
15 अक्टूबर 2026 की अधिसूचना के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को इन पदों के लिए लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण और 10+2 यानी 12वीं पास की शैक्षणिक योग्यता की शर्त से छूट दी गई है।
इससे पूर्व अग्निवीरों को जेल विभाग में रोजगार हासिल करने के लिए एक वैकल्पिक रास्ता मिलेगा। वार्डर और मैट्रन के पद कारागार प्रशासन से जुड़े होते हैं और इनमें सुरक्षा, अनुशासन तथा संस्थागत व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी शामिल होती है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले संबंधित भर्ती विज्ञापन और विभागीय शर्तों की जांच करनी चाहिए।
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान
पूर्व अग्निवीरों को राहत देने के साथ-साथ दिल्ली सरकार ने संबंधित पदों पर उनके लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान भी किया है।
यह आरक्षण सामान्य श्रेणी के आरक्षण की तरह अलग ऊर्ध्वाधर श्रेणी बनाने के बजाय मौजूदा आरक्षण श्रेणियों के भीतर लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में निर्धारित अवसर उपलब्ध कराना है।
वार्डर और मैट्रन के पदों के लिए 12 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया था। इसके बाद 15 अक्टूबर को जारी संशोधन में परीक्षा और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित छूटों को शामिल किया गया।
फायर ऑपरेटर पदों के लिए भी पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है। संबंधित पदों पर वास्तविक रिक्तियों, आवेदन की प्रक्रिया और चयन के अन्य नियमों की जानकारी विभागीय भर्ती विज्ञापन से प्राप्त की जा सकती है।
आयु सीमा में छूट के नियम भी महत्वपूर्ण
पूर्व अग्निवीरों के लिए जारी पहले के प्रावधानों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट का उल्लेख है। अग्निवीर योजना के पहले बैच के उम्मीदवारों को अतिरिक्त पांच वर्ष की छूट देने का भी प्रावधान रखा गया है।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों का लाभ संबंधित पद के लागू नियमों के अनुसार मिलेगा। इसलिए आवेदन करने से पहले जन्मतिथि, सेवा से संबंधित प्रमाणपत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखना जरूरी है।
अग्निवीरों को सेवा के बाद रोजगार देने पर जोर
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीर निर्धारित अवधि तक सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं। सेवा पूरी होने के बाद उनके सामने नागरिक रोजगार हासिल करने की चुनौती होती है।
ऐसे में सरकारी विभागों में आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट उनके पुनर्वास के प्रयासों का हिस्सा है। दिल्ली में फायर ऑपरेटर, वार्डर और मैट्रन के पदों के लिए घोषित रियायतें पूर्व अग्निवीरों को सुरक्षा और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
उम्मीदवार आवेदन से पहले जांचें आधिकारिक नियम
पूर्व अग्निवीरों को सलाह दी जाती है कि वे दिल्ली सरकार के संबंधित विभागों और भर्ती एजेंसियों की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध अधिसूचनाओं को ध्यान से पढ़ें। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे संबंधित पद के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करते हैं और आवेदन के समय आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हैं।
कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार की नई अधिसूचनाओं से पूर्व अग्निवीरों को फायर ऑपरेटर, वार्डर और मैट्रन जैसे पदों पर भर्ती के लिए महत्वपूर्ण राहत मिली है। 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और चयन प्रक्रिया में दी गई छूट से उनके लिए सरकारी रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं। हालांकि, अंतिम चयन संबंधित भर्ती नियमों, उपलब्ध रिक्तियों और लागू सरकारी निर्देशों के अनुसार ही किया जाएगा।
