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मेडिकल स्टोर पर लगेगा CCTV? प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी

17 सितंबर, 2026 : केंद्र सरकार ने प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर रोक लगाने और मेडिकल स्टोर पर निगरानी मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने Drugs Rules, 1945 में संशोधन के लिए ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री करने वाले मेडिकल स्टोर में CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव शामिल है।

सरकार का उद्देश्य ऐसी दवाओं की बिक्री को अधिक पारदर्शी और निगरानी योग्य बनाना है, ताकि बिना वैध डॉक्टर की पर्ची के इन दवाओं की बिक्री और अनधिकृत पहुंच को रोका जा सके।

प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री पर बढ़ेगी निगरानी

प्रस्तावित बदलाव मुख्य रूप से Schedule H, H1 और X श्रेणी की दवाओं से संबंधित है। इन दवाओं की बिक्री के लिए मौजूदा नियमों के तहत विशेष शर्तें और प्रिस्क्रिप्शन संबंधी आवश्यकताएं लागू होती हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि CCTV निगरानी से मेडिकल स्टोर पर दवाओं की बिक्री की प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इससे नियमों के उल्लंघन की स्थिति में जांच और निगरानी करने वाली एजेंसियों को मदद मिल सकती है।

अभी लागू नहीं हुआ है नया नियम

महत्वपूर्ण बात यह है कि CCTV लगाने का प्रस्ताव अभी ड्राफ्ट स्तर पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 सितंबर 2026 की तारीख वाले ड्राफ्ट गजट नोटिफिकेशन के जरिए इस संबंध में सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं।

इसका मतलब है कि मेडिकल स्टोर पर CCTV लगाने की अनिवार्यता अभी अंतिम नियम के रूप में लागू नहीं हुई है। प्रस्ताव पर हितधारकों और आम लोगों से प्रतिक्रिया मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

तीन श्रेणियों की दवाओं पर फोकस

प्रस्ताव में विशेष रूप से Schedule H, H1 और X दवाओं की बिक्री पर निगरानी मजबूत करने की बात कही गई है। इन दवाओं के लिए प्रिस्क्रिप्शन और रिकॉर्ड रखने से जुड़े नियम पहले से मौजूद हैं।

CCTV व्यवस्था लागू होने पर इसका उद्देश्य दवा बेचने की प्रक्रिया के लिए एक अतिरिक्त निगरानी व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा। इससे नियामक अधिकारियों को संदिग्ध बिक्री या नियमों के उल्लंघन की जांच में मदद मिल सकती है।

Drugs Consultative Committee ने भी की थी चर्चा

यह प्रस्ताव अचानक सामने नहीं आया है। दवाओं की निगरानी को मजबूत करने के मुद्दे पर Drugs Consultative Committee (DCC) में पहले भी चर्चा हुई थी। 2026 की DCC बैठक के दस्तावेजों में Schedule H, H1 और X दवाओं के लिए मजबूत निगरानी व्यवस्था तथा CCTV से जुड़े प्रस्ताव पर विचार किए जाने का उल्लेख है।

इसके बाद प्रस्ताव को Drugs Technical Advisory Board (DTAB) के सदस्यों के सामने भी रखा गया और विचार-विमर्श के बाद इसे आगे बढ़ाने की सिफारिश की गई।

बच्चों और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को लेकर चिंता

दवाओं की अनधिकृत बिक्री पर निगरानी बढ़ाने के पीछे बच्चों और युवाओं में दवाओं के गलत इस्तेमाल को लेकर भी चिंता रही है। 2021 की Drugs Consultative Committee की बैठक के दस्तावेजों में Schedule H, H1 और X दवाओं की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री को लेकर चिंता जताई गई थी और मेडिकल स्टोर पर CCTV तथा डिजिटल निगरानी जैसे उपायों पर चर्चा की गई थी।

इस तरह नई प्रस्तावित व्यवस्था को दवा बिक्री की निगरानी के मौजूदा प्रयासों को और मजबूत करने की दिशा में देखा जा रहा है।

मेडिकल स्टोर के लिए क्या बदलेगा?

यदि प्रस्तावित संशोधन अंतिम रूप से लागू होता है, तो संबंधित मेडिकल स्टोर को CCTV निगरानी की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। इससे दवा बिक्री की प्रक्रिया की जांच के लिए अतिरिक्त रिकॉर्ड उपलब्ध होगा।

हालांकि, प्रस्ताव के अंतिम रूप और उसके लागू होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि CCTV की तकनीकी आवश्यकताएं क्या होंगी, रिकॉर्ड कितने समय तक रखना होगा और इसकी निगरानी किस तरीके से की जाएगी।

सरकार ने मांगे सुझाव

स्वास्थ्य मंत्रालय ने ड्राफ्ट संशोधन पर जनता और संबंधित हितधारकों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद प्राप्त प्रतिक्रियाओं की समीक्षा की जाएगी और नियमों में अंतिम बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

इसलिए फिलहाल मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए यह प्रस्तावित नियामक बदलाव है, अंतिम बाध्यकारी नियम नहीं।

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