29 अगस्त 2026: अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के दावे को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और तथ्यहीन बताया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी भी बदलाव की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत की जाती है।
मतदाता सूची से नाम हटाने का दावा
हाल ही में मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर दावा सामने आया था। इसको लेकर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर सवाल उठने लगे थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए अमृतसर प्रशासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की गई और दावे को गलत बताया गया।
डीसी ने दी स्थिति की जानकारी
अमृतसर के डीसी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधित करने की प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार होती है। किसी भी पात्र मतदाता का नाम मनमाने तरीके से हटाया नहीं जा सकता।
उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रसारित अपुष्ट जानकारी पर भरोसा न करें।
मतदाता सूची में बदलाव की निर्धारित प्रक्रिया
चुनाव संबंधी नियमों के तहत मतदाता सूची को समय-समय पर अपडेट किया जाता है। मृत मतदाताओं, स्थान बदल चुके लोगों या अन्य निर्धारित परिस्थितियों में आवश्यक सत्यापन के बाद रिकॉर्ड में बदलाव किया जा सकता है।
प्रशासन की ओर से ऐसे किसी भी बदलाव के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाता है।
लोगों से अफवाहों से बचने की अपील
डीसी ने लोगों से अपील की कि मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से करें। यदि किसी व्यक्ति को अपने नाम या मतदाता विवरण को लेकर कोई समस्या है, तो वह संबंधित चुनाव अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
मतदाताओं को अपने रिकॉर्ड की जांच की सलाह
प्रशासन ने मतदाताओं से यह भी कहा कि वे समय-समय पर अपनी मतदाता जानकारी की जांच करते रहें। किसी तरह की गलती मिलने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।
कुल मिलाकर, अमृतसर डीसी ने मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर सामने आए दावे को खारिज कर दिया है। प्रशासन ने कहा है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह का बदलाव निर्धारित नियमों और सत्यापन प्रक्रिया के तहत किया जाता है। लोगों से अपुष्ट दावों और अफवाहों पर भरोसा न करने की अपील की गई है।
