पंजाब 16 अगस्त 2026 : पंजाब में पेट्रोल पंप और कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। पंजाब की सड़कों पर पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैरिज पैलेस, गोदाम और अन्य कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए सड़क से रास्ता लेने के नियम अब तय शुल्क और प्रक्रिया के तहत होंगे। लोक निर्माण विभाग ने सड़क किनारे इन सुविधाओं के लिए एक्सेस परमिशन की नई दरें और नियम लागू किए हैं। इसके साथ ही वर्ष 2007 और 2019 में लागू पुराने नियम खत्म कर दिए गए हैं।
नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को सड़क की श्रेणी के अनुसार 5 साल की पूरी फीस एकमुश्त जमा करनी होगी। आवेदन के साथ 10 हजार रुपए की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। नई व्यवस्था का उद्देश्य सड़क किनारे अनधिकृत एंट्री और कट को नियंत्रित करने के साथ सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार करना है।
पंजाब लोक निर्माण विभाग (PWD) ने राज्य की सड़कों के किनारे बनने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नए नियम और तय फीस लागू कर दी है। नए नियमों के मुताबिक, अब पेट्रोल पंप, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मैरिज पैलेस, गोदाम और दूसरी कमर्शियल जगहों के लिए रास्ते लेने के लिए एक्सेस परमिशन लेना जरूरी होगा। इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक तय फीस और प्रोसेस तय कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि पहले 2007 और 2019 में लागू किए गए पुराने नियम अब कैंसल कर दिए गए हैं। नए नियमों का मकसद यह है कि अब रोड तक सीधे एक्सेस वाली कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बिना परमिशन के नहीं बनाई जा सकेगी।
5 साल बाद देनी होगी पूरी फीस
नए नियमों के तहत, पेट्रोल पंप ऑपरेटरों को रोड कैटेगरी के आधार पर पूरे 5 साल की फीस एक साथ देनी होगी। वहीं एप्लीकेशन के साथ 10,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस भी देनी होगी। नए सिस्टम का मकसद रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाना है, साथ ही रोड के किनारे बिना इजाज़त एंट्री और कट को कंट्रोल करना है। PWD ने रोड कैटेगरी के आधार पर पेट्रोल पंपों के लिए 5 साल की फीस तय की है। स्टेट हाईवे के लिए फीस 4.86 लाख रुपये, मुख्य डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 3.95 लाख रुपये और दूसरी डिस्ट्रिक्ट रोड/लिंक रोड के लिए 3.04 लाख रुपये तय की गई है। इन रेट में हर साल 5 परसेंट बढ़ोतरी। 5 साल बाद NOC रिन्यू कराने पर बढ़ी हुई रेट के आधार पर फीस ली जाएगी।
बिना NOC लगेगा लाखों का जुर्माना
PWD की परमिशन या NOC के बिना चलने वाले पेट्रोल पंपों पर 10 लाख रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। हालांकि, हाल ही में नई रोड कैटेगरी में शामिल किए गए पेट्रोल पंपों को इन पेनल्टी से छूट दी गई है। PWD के नियमों के मुताबिक 12 महीने के अंदर NOC लेनी होगी। नए नियमों के तहत, पेट्रोल पंपों और रोड साइड फैसिलिटी को पब्लिक के लिए 24 घंटे साफ पीने का पानी और सैनिटरी टॉयलेट देना होगा। इसकी जानकारी देने वाले रोड से साफ दिखने वाले साइनबोर्ड भी लगाने होंगे। अगर इंस्पेक्शन के दौरान कोई कमी पाई जाती है और ऑपरेटर 30 दिनों के अंदर उसे ठीक नहीं करता है, तो PWD बिजली बोर्ड को पेट्रोल पंप का बिजली कनेक्शन काटने की सिफारिश करेगा।
2020 की सेंट्रल गाइडलाइंस भी लागू
नई व्यवस्था के तहत, 26 जून, 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी टेक्निकल गाइडलाइंस और लेआउट नॉर्म्स अब पंजाब की सड़कों पर भी लागू कर दिए गए हैं। ये नियम स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दूसरी डिस्ट्रिक्ट रोड और लिंक रोड पर लागू होंगे। इसके तहत, सड़क किनारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की एंट्री, लेआउट और एक्सेस को तय टेक्निकल नॉर्म्स के हिसाब से रेगुलेट किया जाएगा।
