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दिल्ली सरकार ने फायर सर्विस एक्ट में संशोधन के लिए विधानसभा में बिल पेश किया

12 अगस्त, 2026 : दिल्ली सरकार ने फायर सर्विस एक्ट में संशोधन के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य राजधानी में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना, नियमों को अधिक प्रभावी बनाना और फायर सेफ्टी से जुड़े प्रावधानों को बेहतर तरीके से लागू करना है।

सरकार के अनुसार, संशोधित प्रावधानों के जरिए अग्नि सुरक्षा से जुड़े नियमों को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप बनाने और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी करने पर जोर दिया जाएगा।

फायर सेफ्टी नियमों में बदलाव

विधेयक के जरिए दिल्ली में आग से सुरक्षा से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं में आवश्यक संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य भवनों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा मानकों के पालन को मजबूत करना है।

फायर विभाग की भूमिका होगी मजबूत

प्रस्तावित संशोधनों के बाद दिल्ली फायर सर्विस की जिम्मेदारियों और कार्रवाई से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए जा सकते हैं। इससे आग लगने की घटनाओं के दौरान प्रतिक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है।

विधानसभा में होगी चर्चा

बिल पेश होने के बाद दिल्ली विधानसभा में इस पर चर्चा होगी। चर्चा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसके अंतिम प्रावधान और लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी।

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