3 अगस्त, 2026 : दिल्ली हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और जांच से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद उन्हें जमानत देने से इनकार किया।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के समक्ष अपने-अपने तर्क रखे। इसके बाद हाईकोर्ट ने उपलब्ध रिकॉर्ड और मामले की प्रकृति को देखते हुए जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाया।
अदालत ने नहीं दी राहत
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े तथ्यों और लागू कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए इस चरण पर जमानत देने का आधार नहीं बनता।
MCOCA के तहत दर्ज है मामला
नरेश बालियान के खिलाफ मामला MCOCA के तहत दर्ज है। इस अधिनियम के तहत संगठित अपराध से जुड़े मामलों में विशेष कानूनी प्रावधान लागू होते हैं।
कानूनी विकल्प खुले
जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी पक्ष के पास कानून के तहत उपलब्ध अन्य न्यायिक विकल्पों का उपयोग करने का अधिकार रहेगा। मामले की सुनवाई आगे भी संबंधित अदालत में जारी रहेगी।
