2 अगस्त, 2026 : पंजाब में निजी स्कूलों द्वारा फीस संबंधी जानकारी सार्वजनिक न करने के मामलों को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने ऐसे स्कूलों को अंतिम अल्टीमेटम जारी करते हुए निर्धारित नियमों के अनुसार फीस का पूरा विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग के अनुसार, जिन स्कूलों ने अब तक अपनी फीस संरचना और संबंधित जानकारी निर्धारित पोर्टल या नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं की है, उन्हें तुरंत नियमों का पालन करना होगा। ऐसा न करने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर जोर
विभाग का कहना है कि अभिभावकों को स्कूल फीस से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध कराना प्रत्येक निजी स्कूल की जिम्मेदारी है। इससे प्रवेश और फीस वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहेगी।
नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चेतावनी के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है।
अभिभावकों को मिलेगी राहत
शिक्षा विभाग का मानना है कि इस पहल से अभिभावकों को फीस संबंधी स्पष्ट जानकारी मिलेगी और मनमानी फीस वसूली की शिकायतों पर भी प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।
