31 जुलाई,2026 हरियाणा मंत्रिमंडल ने राज्य में संपत्ति कर (Property Tax) व्यवस्था को सरल और अधिक पारदर्शी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था से करदाताओं के लिए कर निर्धारण और भुगतान की प्रक्रिया आसान होगी तथा स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली में भी सुधार आएगा।
सरकार के अनुसार, संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य संपत्ति कर प्रणाली को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाना है। इससे करदाताओं को अनावश्यक जटिलताओं से राहत मिलने की उम्मीद है।
करदाताओं को मिलेगी सुविधा
नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति कर से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। सरकार का दावा है कि इससे कर निर्धारण और भुगतान में आसानी होगी तथा विवादों में भी कमी आएगी।
पारदर्शिता और बेहतर राजस्व पर जोर
राज्य सरकार का कहना है कि सरल कर प्रणाली से स्थानीय निकायों के राजस्व संग्रह में सुधार होगा और विकास कार्यों के लिए संसाधन बढ़ेंगे। साथ ही नागरिकों के लिए पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद आगे की प्रक्रिया
कैबिनेट की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग नई व्यवस्था को लागू करने के लिए आवश्यक अधिसूचना और दिशा-निर्देश जारी करेंगे। सरकार ने कहा कि सुधारों का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना है।
