27 जुलाई 2026 : NEET परीक्षा विवाद से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक अपनी मांगों और चिंताओं को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मामले से संबंधित विभिन्न याचिकाओं को सुनवाई के लिए मंगलवार को सूचीबद्ध करते हुए कहा कि उस दिन सभी पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी जाएंगी।
शांतिपूर्ण विरोध पर अदालत की टिप्पणी
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हालांकि, यह अधिकार कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के दायरे में रहकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए।
मंगलवार को होगी विस्तृत सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार के लिए तय करते हुए संबंधित पक्षों को अपनी दलीलें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। याचिकाओं में NEET परीक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों और छात्रों की मांगों को उठाया गया है।
छात्रों की नजर सुप्रीम कोर्ट पर
NEET विवाद को लेकर देशभर में छात्रों और अभिभावकों की नजर अब सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई पर टिकी हुई है। सभी पक्ष अदालत के अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक परीक्षा और उससे जुड़े अन्य मुद्दों पर कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
