8 जुलाई 2026 पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ता (DA) और लंबित एरियर से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए नई तारीख निर्धारित की है। इस मामले पर राज्य के हजारों कर्मचारियों और पेंशनरों की नजर बनी हुई है, जिन्हें लंबे समय से डीए और एरियर के भुगतान का इंतजार है।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को संशोधित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता और उसका बकाया समय पर मिलना चाहिए। वहीं, राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अपना पक्ष अदालत के समक्ष रखा जा रहा है। फिलहाल अंतिम निर्णय आना बाकी है।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख तय करते हुए दोनों पक्षों को आवश्यक दस्तावेज और अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अदालत में मामले की मेरिट के आधार पर आगे की सुनवाई की जाएगी।
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और बढ़ती जीवन-यापन लागत को देखते हुए डीए और एरियर का भुगतान जल्द किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि लंबे समय से लंबित भुगतान के कारण कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
दूसरी ओर, राज्य सरकार का कहना है कि मामले से जुड़े वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है तथा अदालत के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अंतिम निर्णय हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
राज्यभर के कर्मचारी और पेंशनभोगी अब अगली सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। अदालत के आगामी आदेश के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि डीए और एरियर के भुगतान को लेकर आगे क्या निर्णय लिया जाएगा।
