2 जुलाई 2026 : पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में संशोधित लैंड पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि नई नीति में जमीन मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त लाभ जोड़े गए हैं और इसे अधिक पारदर्शी बनाया गया है।
संशोधित नीति के तहत जमीन मालिकों को अपनी जमीन विकास परियोजनाओं के लिए देने के बदले विकसित आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट उपलब्ध कराने का प्रावधान है। सरकार का उद्देश्य योजनाबद्ध शहरी विकास को बढ़ावा देना है।
जमीन मालिकों को अतिरिक्त फायदे
नई व्यवस्था में जमीन देने वाले मालिकों के लिए पहले से ज्यादा लाभ का प्रावधान किया गया है। संशोधन के तहत आवासीय और व्यावसायिक प्लॉट से जुड़े लाभों को बढ़ाने का फैसला किया गया है।
किसानों और जमीन मालिकों की भागीदारी पर जोर
सरकार का कहना है कि लैंड पूलिंग मॉडल में जमीन मालिक विकास प्रक्रिया में भागीदार बनेंगे और उन्हें केवल मुआवजे के बजाय विकसित संपत्ति में हिस्सा मिलेगा।
विवादों के बाद नीति में बदलाव
लैंड पूलिंग नीति पहले भी चर्चा में रही थी। किसानों और विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसमें बदलाव किए और संशोधित प्रारूप को मंजूरी दी।
सरकार का दावा
पंजाब सरकार के अनुसार, संशोधित नीति से शहरों का योजनाबद्ध विस्तार होगा, बुनियादी ढांचे का विकास तेज होगा और जमीन मालिकों को लंबे समय का लाभ मिलेगा।
