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दुकान-शोरूम कर्मचारियों को श्रम विभाग का बड़ा फैसला, नए महत्वपूर्ण अधिकार मिले

16 नवंबर 2025: उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए रिटेल और सेल्स स्टोर्स में काम करने वाले कर्मचारियों को अब नियमित आराम का अधिकार दिया है। दुकानों और शोरूम में कर्मचारियों को लगातार खड़े रहने की मजबूरी होती है, जिससे पैरों में सूजन, टखनों में दर्द और कमर दर्द जैसी दिक्कतें बढ़ रही है। इसे देखते हुए विभाग ने कर्मचारियों को आराम का हक दिया है।

नया नियम: हर आधे घंटे में 2–5 मिनट आराम अनिवार्य
श्रम विभाग ने उप्र दुकान एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान नियमावली 1962 की धारा 28(क) में संशोधन करते हुए आदेश दिया है कि दुकानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था कुर्सी, स्टूल या बेंच अनिवार्य रूप से की जाए। कर्मचारियों को हर 30 मिनट में 2 से 5 मिनट आराम देना जरूरी होगा।केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में पहले से ऐसे नियम हैं। अब यूपी भी इन प्रगतिशील राज्यों की तरह कर्मचारियों के हित में कदम उठा रहा है।

सफाई कर्मचारियों को भी मिलेगा बैठने का अधिकार
इस नियम के तहत मॉल में काम करने वाले सफाईकर्मी और अन्य कर्मचारियों के लिए भी बैठने की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। लंबे समय तक खड़े रहने से उनमें जोड़ों के दर्द और रक्त संचार की समस्याएँ बढ़ रही थीं। अब उनके लिए आधे घंटे में 2-5 मिनट के लिए आराम अनिवार्य किया गया है।

महिलाओं की नाइट शिफ्ट के समय में बदलाव
श्रम विभाग ने महिलाओं की नाइट शिफ्ट के समय में भी बदलाव किया है। पहले नाइट शिफ्ट का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था। अब इसे बदलकर शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है, जो पहले अनिवार्य नहीं था।

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