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पंजाब में नई पाबंदियों का ऐलान, ये आदेश रहेंगे लागू इस तारीख तक

मानसा 14 अप्रैल 2025: शहर में नई पाबंदिया लगी है। दरअसल, ए.डी.सी. आकाश बंसल ने जिला प्रबंधकीय कॉम्पलैक्स व कचहरी परिसर के 100 मीटर के दायरे में जुलूस निकालने, बैठक करने, लाऊडस्पीकरों के माध्यम से भाषण देने और धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल व संगठन अपने मुद्दों को लेकर जुलूस आदि निकालने के बाद जिला कचहरी परिसर में लाऊडस्पीकर लगाकर भाषण देते रहते हैं या धरना-प्रदर्शन करते हैं, इससे अमन-चैन भंग होता है और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न होती है। इससे आम लोगों को काम करवाने में परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि ये आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेंगे।

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