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सोनीपत: छात्र हत्या के दोषी को उम्रकैद, जानें पूरा मामला

सोनीपत 24 दिसंबर 2024 : छात्र की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी युवक पर कोर्ट ने 2000 रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार सोनीपत के मोहाना गांव का रहने वाला नितिक गन्नौर में इन्वर्टर बैटरी ठीक करने का काम करता था।

वह गन्नौर में शेखपुरा के रहने वाले अपने मौसा राकेश की दुकान पर बैठता था। नितिक की बेगा गांव के रहने वाले हरिश के साथ कहासुनी हो गई थी। पुलिस के अनुसार 26 अगस्त 2022 को हरिश समालखा के रहने वाले अपने दोस्त नीरज के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा था। वहां दोनों में फिर से कहासुनी हो गई।


इस बीच हरीश ने नीरज के बैग से पिस्तौल निकाल कर नितिक को गोली मार दी। नितिक की निजी अस्पताल में मौत हो गई थी। नितिक के पिता गुलाब सिंह ने वारदात को लेकर गन्नौर थाना में केस दर्ज कराया गथा। पुलिस ने बाद में हरीश व नीरज को गिरफ्तार कर लिया था। तभी से ये केस अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की कोर्ट में चल रहा था। पुलिस ने नीरज से पूछताछ की तो उसने बताया था कि पिस्तौल उसने समालखा में गुड़ बेचने वाले से खरीदी थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वारदात को लेकर पुलिस क्षरा जुटाए गए सबूतों और गवाहों के बयान पर हरीश हत्या का दोषी माना गया। कोर्ट ने अब उसे उम्रकैद की सजा दी और जुमार्ना भी लगाया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया।

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