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पंजाब का DSP विवादों में, हाई कोर्ट ने DGP को दिया यह आदेश

पंजाब 20 अगस्त 2024 : डी.एस.पी. गुरशेर सिंह संधू विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल, मोहाली निवासी को गैंगस्टर लक्की पटियाल द्वारा फोन करके धमकाया जा रहा है जिसकी जांच की जिम्मेदारी डी.एस.पी. संधू को दी गई थी। इसी मामले के चलते याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज हाईकोर्ट में पेश किए जिसमें पुलिस अधिकारी संधू की बड़ी लापरवाही सामने आई है। याचिकाकर्ता द्वारा दस्तावेज पेश करने के बाद हाईकोर्ट ने डी.जी.पी. गौरव यादव को कार्रवाई करने आदेश जारी किए हैं। 

हाईकोर्ट ने डी.एस.पी. गुरशेर सिंह संधू व जांच में संबंधित अन्य अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि आज से एक महीने की अवधि के अंदर रजिस्ट्रार न्यायिक, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं जस्टिस संदीप मौदगिल ने पंजाब पुलिस की दायर रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखने के लिए कहा है।  डी.एस.पी. संधू के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने को कहा गया है। 

जानकारी मिली है कि मोहाली पुलिस ने 13 अगस्त को ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश की थी जिसमें डी.एस.पी. संधू को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था कि क्यों न उनके खिलाफ विभागीय एक्शन लिया जाए। वहीं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोर्ट को जानकारी दी कि संधू को अमृतसर में स्थानांतरित कर दिया गया है। 

मामला यह है कि मनमोहन सिंह को व्हाट्सएप के जरिए गैंगस्टर लक्की पटियाला की ओर से धमकी भरे फोन और मैसेज भेजे रहे हैं जिससे परेशान होकर पीड़ित मनमोहन ने हाईकोर्ट का रुख किया और कहा कि उसकी जान खतरे में है जिसके चलते 24 मई को मामला दर्ज किया गया था। 

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