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बेअंत सिंह हत्याकांड: कोर्ट ने आरोपी को दी राहत

चंडीगढ़ 14 अगस्त 2024 : पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी गुरमीत सिंह को चंडीगढ़ जिला अदालत से जमानत मिल गई है। गुरमीत सिंह पिछले कई सालों से सलाखों के पीछे हैं। गुरमीत सिंह के वकील रविंदर सिंह वासी ने दायर जमानत अर्जी में कहा था कि गुरमीत की प्री-मैच्योर रिलीज अर्जी पर फैसला आने तक उन्हें जमानत का लाभ दिया जाए।

दायर जमानत याचिका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के जनवरी, 2023 के फैसले पर आधारित थी। वकील रविंदर सिंह के मुताबिक, गुरमीत सिंह को मंगलवार जमानत बांड कार्रवाई पूरी न होने के कारण गुरमीत सिंह को बुधवार को जेल से रिहा किया जाएगा। इससे पहले गुरमीत को पैरोल मिल चुकी है। हालांकि, समय पर सरेंडर न करने पर गुरमीत के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था, जिसके बाद उसने सरेंडर कर दिया था।

1995 से सलाखों के पीछे हैं गुरमीत सिंह 

गुरमीत सिंह 1995 से सलाखों के पीछे सजा काट रहे हैं। अदालत ने जुलाई 2007 में कोर्ट ने बेअंत सिंह हत्याकांड में बंदी सिंह गुरमीत को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्होंने समय से पहले रिहाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की थी। एक अन्य आरोपी शमशेर सिंह ने भी ऐसी ही अर्जी दाखिल की थी। वह पहले भी पैरोल पर रिहा हो चुका है। फिलहाल वह जेल में है।

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