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पंजाब में रात 9 बजे से बाहर निकलने पर बैन

10 अगस्त 2024 : खरड़ नगर काऊंसिल के तहत जंडपुर गांव में ग्रामीणों ने प्रवासियों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाने के लिए बोर्ड लगाए हैं। गांव की नगर परिषद के सदस्य गोबिंदर सिंह चीमा ने बोर्डों का निरीक्षण करते हुए कहा कि गांव में रहने वाले प्रवासियों का वैरीफिकेशन युवा परिषद और गांव के निवासियों द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है। प्रवासी गांव में पान, गुटका, बीड़ी नहीं पिएगा। जिन स्थानों पर प्रवासी रहते हैं, वहां कूड़ादान अनिवार्य होना चाहिए।

इसे स्थापित करने की जिम्मेदारी मालिक की होगी। उन्होंने बोर्ड पर लिखा है कि रात 9 बजे के बाद प्रवासी बाहर घूमते नजर न आएं। घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या की वैरीफिकेशन होना चाहिए तथा एक कमरे में दो से अधिक व्यक्ति नहीं होने चाहिए। गांव में प्रवासी अर्धनग्न होकर घूमते न दिखें और नाबालिग बच्चे बिना कागजात या नंबर प्लेट के वाहन चलाते न दिखें। किराएदारों के वाहनों की पार्किंग अनिवार्य है और सड़क या गली में वाहन खड़ा नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि पानी की समस्या को देखते हुए प्रति घर एक कनैक्शन का समुचित उपयोग किया जाए। कोई अप्रवासी गांव में कोई अवैध या गांव को क्षति पहुंचाता या कोई अन्य अपराध करता है तो उसकी जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। इसी तरह उन्होंने बच्चे के जन्म और शादी आदि के बारे में भी बोर्ड पर लिखा कि वह किन्नरों को बधाई के लिए सिर्फ 2100 रुपए ही दें।

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