3 जुलाई चंडीगढ़ : शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पूर्व प्रधान बीबी जागीर कौर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने बीबी जागीर कौर को जमीन पर अवैध कब्जा करने के मामले में आरोपी करार देते हुए एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कांग्रेसी नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने ट्विटर पर इस संबंध में जानकारी सांझा की है।
माननीय हाईकोर्ट ने बीबी जागीर कौर को एन.ए.सी. बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए आरोपी करार दिया है। हाईकोर्ट ने ई.ओ.एन.ए.सी. बेगोवाल को कब्जे वाली जमीन के किराए के रूप में 5 करोड़ 91 लाख की वसूली करने और उक्त 172 कनाल जमीन को वापिस दिलवाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को उक्त अवैध कबुजों की इजाजत देने वाले अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
यह हैं मामला
याचिका में बीबी जागीर कौर पर 1996 से 2014 तक बेगोवाल की 172 कनाल जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस जमीन पर एक हाई स्कूल का निर्माण किया गया था और निर्माण के कारण एन.ए.सी. को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन निर्माण हटाने की बजाय इस स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल चलाना शुरू कर दिया, जबकि इस स्कूल को कहीं भी मान्यता नहीं है। इस स्कूल को सरकार से 95 फीसदी सहायता मिलती है और सहायता प्राप्त स्कूल में इंटरनेशनल स्कूल नहीं चलाया जा सकता। इसके खिलाफ डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा को मांग पत्र दिया गया था और यह मामला विधानसभा में भी उठाया गया था।