03 जुलाई लुधियाना : कांग्रेस के प्रधान व लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उनसे वित्त एक्ट 2023 की धारा 43बी को लागू करने को स्थगित करने का आग्रह किया गया जो एम.एस.एम.ई. के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। इस संशोधन के अनुसार यदि एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 की धारा-15 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो आमदन टैक्स की कानूनों के तहत कटौती नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा एम.एस.एम.ई. सैक्टर की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए अत्यंत विखंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है, इंट्रा-सैक्टर ऋण सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता है। इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है और उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है जो अक्सर 180 दिनों तक बढ़ जाती है। वड़िंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जहां व्यवसाय अपने संचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीले ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
पंजाब कांग्रेस प्रधान ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वह खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक अधिकतम 90 दिन और 31 मार्च, 2026 तक 60 दिन तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे 31 मार्च, 2027 तक कमकर 45 दिन तक का विचार करें। उन्होंने कहा कि इस चरणबद्ध दृष्टिकोण से लुधियाना के साथ-साथ पूरे भारत में उद्यमियों को वित्तीय अधिनियम 2023 की संशोधित धारा 43बी के अनुसार नई भुगतान शर्तों को समायोजित करने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।