5 नवंबर 2026 : पंजाब के अमृतसर में वीजा की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में रहने के मामले में तीन थाई नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया गया है। इमिग्रेशन अधिकारियों ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में तीनों विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की। आवश्यक कानूनी और इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें भारत से वापस भेज दिया गया।
यह कार्रवाई विदेशी नागरिकों के वीजा नियमों के पालन और देश में उनके प्रवास की अवधि की निगरानी के तहत की गई है। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने वीजा पर निर्धारित समय सीमा का पालन करना अनिवार्य होता है। तय अवधि से अधिक समय तक देश में रहने को वीजा ओवरस्टे माना जाता है और इस पर संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी भारत में थे मौजूद
जानकारी के अनुसार, तीनों थाई नागरिक अपने निर्धारित वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रह रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों द्वारा उनके दस्तावेजों और वीजा रिकॉर्ड की जांच के दौरान नियमों के उल्लंघन का मामला सामने आया।
इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने मामले की जांच की और डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। इमिग्रेशन नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को भारत में रहने के लिए वैध वीजा और संबंधित अनुमति रखना जरूरी है।
अमृतसर से पूरी की गई डिपोर्टेशन प्रक्रिया
अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पंजाब में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही का प्रमुख केंद्र है। यहां इमिग्रेशन विभाग विदेशी यात्रियों के पासपोर्ट, वीजा और यात्रा संबंधी दस्तावेजों की जांच करता है।
तीनों थाई नागरिकों को डिपोर्ट करने से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं। इसके बाद उन्हें भारत से बाहर भेज दिया गया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में तीनों नागरिकों के नाम, भारत में उनके प्रवास की वास्तविक अवधि और डिपोर्टेशन के दौरान इस्तेमाल की गई उड़ान का विस्तृत विवरण सामने नहीं आया है।
क्या होता है वीजा ओवरस्टे?
वीजा ओवरस्टे उस स्थिति को कहा जाता है, जब कोई विदेशी नागरिक अपने वीजा की वैधता समाप्त होने के बाद भी संबंधित देश में बिना उचित अनुमति के रहता है। भारत में विदेशी नागरिकों को वीजा पर दी गई शर्तों और समय सीमा का पालन करना होता है।
यदि कोई विदेशी नागरिक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना, कानूनी कार्रवाई, डिपोर्टेशन और भविष्य में भारत आने पर प्रतिबंध जैसी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई की प्रकृति मामले की परिस्थितियों और लागू नियमों पर निर्भर करती है।
विदेशी नागरिकों के लिए जरूरी हैं इमिग्रेशन नियम
भारत में आने वाले विदेशी नागरिकों को अपने पासपोर्ट और वीजा की वैधता पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी कारण से उन्हें निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रहना पड़ता है, तो उन्हें समय रहते संबंधित विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) या सक्षम इमिग्रेशन अधिकारियों से अनुमति लेनी चाहिए।
अमृतसर से तीन थाई नागरिकों का डिपोर्टेशन वीजा नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला है। इमिग्रेशन विभाग की कार्रवाई के बाद तीनों को भारत छोड़ना पड़ा। यह घटना विदेशी नागरिकों के लिए वीजा की शर्तों और निर्धारित समय सीमा का पालन करने की आवश्यकता को भी सामने लाती है।
