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उपनिरीक्षक और मुख्य आरक्षी निलंबित, 30 हजार रिश्वत लेने का आरोप

03 फरवरी 2026 : उत्तर प्रदेश में बहराइच के मोतीपुर थाने में तैनात एक उपनिरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी को भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। देवीपाटन मंडल के पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

जानिए पूरा मामला 
पुलिस के अनुसार, बेगमपुरवा गांव निवासी निजामुद्दीन ने शिकायत की थी कि 7 जनवरी को मिट्टी ले जाते समय उपनिरीक्षक अमरेश गिरी और मुख्य आरक्षी शैलेंद्र यादव ने अवैध खनन का भय दिखाकर उनसे 30 हजार रुपये ले लिए। शिकायत में बताया गया कि 7 जनवरी 2026 को उसकी बेटी की शादी थी। घर के सामने गड्ढा भरने के लिए वह कुनियाघाट से ठेला गाड़ी में मिट्टी ला रहा था। इसी दौरान रात करीब 11 बजे उपनिरीक्षक अमरेश गिरि और मुख्य आरक्षी शैलेंद्र यादव ने उसे रोक लिया और 30 हजार रुपये की मांग की। पैसे न देने पर खनन के मामले में जेल भेजने की धमकी दी गई। मजबूरी में पीड़ित ने उधार लेकर 30 हजार रुपये दे दिए। 

जांच में हुई आरोपों की पुष्टि 
शिकायत मिलने के बाद आईजी ने भ्रष्टाचार निरोधी सेल से गोपनीय जांच कराई, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद सीओ मिहींपुरवा से जांच कराई गई, जिसमें भी आरोपों की पुष्टि हुई।। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। 

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