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पंजाब: स्कूलों में इन चीजों पर बैन, जारी हुआ आदेश

अमृतसर 18 अप्रैल 2025 स्कूलों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि स्कूल परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेची जाती है तो संबंधित कंटीन मालिक के साथ-साथ स्कूल इंचार्ज के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी और जिला शिक्षा अधिकारी एलीमैंट्री को पत्र भी जारी कर रहा है।

सहायक कमिश्नर फूड राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से समय-समय पर विशेष प्रयास किए जाते हैं। विभाग के ध्यान में आया है कि कई स्कूलों में स्थित कंटीनों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेची जा रही है, जिसका सीधा असर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्कूल परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है। यदि कोई कंटीन मालिक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो स्कूल प्रभारी भी कंटीन मालिक के समान ही जिम्मेदार होगा।

राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी व एलिमैंट्री को भी पत्र जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले छात्रों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो विद्यार्थी अच्छी तरह पढ़ाई कर सकेंगे। राजिंदर पाल सिंह ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों में भी चैकिंग की जाएगी। इसके लिए 3 टीमें गठित की गई हैं।

उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे स्कूल में विद्यार्थियों को जंक फूड न भेजें तथा उन्हें फल और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएं जिससे विद्यार्थी स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल या कंटीन मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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