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पंजाब सरकार का अध्यादेश लागू, निजी स्कूल अब मनमाने ढंग से 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे

14 जुलाई 2026 :  पंजाब सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नए अध्यादेश (ऑर्डिनेंस) के तहत अब राज्य के निजी स्कूल एक शैक्षणिक सत्र में 5% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। इस फैसले का उद्देश्य अभिभावकों को मनमानी फीस वृद्धि से राहत देना और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

सरकार के अनुसार, निजी स्कूलों को फीस बढ़ोतरी के लिए निर्धारित नियमों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। यदि कोई स्कूल तय सीमा से अधिक फीस बढ़ाता है या नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा निजी शिक्षण संस्थानों में मनमानी पर रोक लगाना जरूरी है।

सरकार का कहना है कि अध्यादेश लागू होने के बाद फीस से जुड़े विवादों के समाधान के लिए भी स्पष्ट व्यवस्था की जाएगी। साथ ही संबंधित विभाग निजी स्कूलों द्वारा नियमों के पालन की निगरानी करेगा, ताकि अभिभावकों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा की जा सके।

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