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PGI परिसर में बीड़ी-सिगरेट पीने वालों पर कड़ी कार्रवाई, नियम तोड़ने पर अब लगेगा भारी जुर्माना

15 जुलाई 2026  पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGI) ने अपने परिसर को पूरी तरह धूम्रपान मुक्त बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। अब संस्थान के परिसर में बीड़ी, सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।

PGI प्रशासन के अनुसार, यह फैसला मरीजों, उनके परिजनों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अस्पताल परिसर में धूम्रपान न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि इससे अन्य मरीजों और आगंतुकों को भी परेशानी होती है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में धूम्रपान निषेध नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए निगरानी भी बढ़ाई जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही जुर्माना लगाया जा सकता है।

PGI प्रशासन ने सभी मरीजों, तीमारदारों, कर्मचारियों और आगंतुकों से अपील की है कि वे परिसर को तंबाकू मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें और निर्धारित नियमों का पालन करें। प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ अस्पताल वातावरण सुनिश्चित करना है।

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