चंडीगढ़ 11 अक्टूबर 2026 : मल्टी विटामिन सिरप लाइजिड में मिलावट और प्रतिबंधित तत्व पाए जाने के एक मामले में जिला अदालत ने निर्माता कम्पनी को दोषी करार देते हुए 40 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने सप्लीमैंट के रिटेलर, थोक वितरक और मार्केटर को आरोपों से बरी कर दिया।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी निशा स्याल की टीम ने 27 मार्च, 2023 को मनीमाजरा स्थित ग्रोवर एंड सन्स की दुकान का निरीक्षण किया था। वहां बिक्री के लिए रखी लाइजिड की सीलबंद बोतलों के नमूने लिए गए। विभाग ने नमूनों को जांच के लिए गुरुग्राम की लैब में भेजा, जहां सिरप मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई।
इसके बाद मुंबई स्थित रैफरल फूड लैबोरेटरी में जांच कराई गई। रैफरल लैब की रिपोर्ट के अनुसार, सिरप में विटामिन सी की मात्रा लेबल पर घोषित मात्रा से अधिक थी, जबकि ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए और जिंक की मात्रा कम पाई गई। इसके अलावा, सैकरीन पाया गया, जो इस प्रकार के सिरप में प्रतिबंधित होता है। सिरप के लेबल पर रंग और प्रिजर्वेटिव से संबंधित जानकारी में भी नियमों का उल्लंघन मिला।
